कोटपा एक्ट उलंघन करने वाले तम्बाकू विक्रेताओं पर  होगी सख़्त कार्यवाही: सिवल सर्जन

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अमृतसर 20 अगस्त (राजिंदर धानिक) : सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह की तरफ से आज दफ़्तर सिवल सर्जन में एक स्पैशल टीम का गठन किया गया। जिसमें ज़िला नोडल अफ़सर ऐन.टी.सी.पी. कम ज़िला टी.बी. अफ़सर डा नरेश चावला के नेतृत्व में डिप्टी मास मीडिया अफ़सर अमरदीप सिंह, बलजीत सिंह, दिलबाग सिंह और विपन कुमार शामिल थे। इस टीम की तरफ से मौके पर कार्यवाही करते हुआ सर्कुलर रोड और सरकारी मैडीकल कॉलेज के नज़दीक इलाकों में 3तम्बाकू विक्रेताओं  की जांच की गई, जिस दौरान अलग -अलग दुकानदारों के मौके पर चालान काटे गए और पंजाब सरकार की तरफ से NTCP के अंतर्गत समूह तम्बाकू विक्रेताओं को चेतावनी देते हिदायतें जारी की।

सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह ने जानकारी देते बताया कि भारत सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन G.S.R.458(E), 21 जुलाई 2020 अनुसार यह लाज़िमी किया है कि हरेक तम्बाकू प्रोडक्ट के पैक्ट के दोनों तरफ़ एक निर्धारित मापदंड अनुसार एक निर्धारित फोटो और उस पर ‘‘तम्बाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, इसको आज ही बंद करो, संपर्क नं: 1800 -11 -2356 लिखा जाना लाज़िमी है। इसके साथ ही फ्रंट और सफ़ेद बैकग्राऊंड और पिछले तरफ़ काले रंग की बैकग्राऊंड होनी ज़रूरी है। इसके इलावा खुली सिगरेट बेचने या पब्लिक प्लेस और सिगरेट पीना भी सजा /जुर्माने योग्य अपराध है। इसलिए यदि कोई भी तम्बाकू विक्रेता बिना मापदंड वाला तम्बाकू समान बेचता पाया गया या कोटपा एक्ट का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस विरुद्ध धारा 20 के अंतर्गत सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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