रैस्टोरैंट, पब, बार को रात 11:30 बजे और शराब की दुकानों को रात 11:00 बजे के बाद खोलने पर मुकम्मल पाबंदी

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अमृतसर, 5 जून (आकाशमीत): कार्यकारी मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर पुलिस, जगमोहन सिंह, पी.पी.एस. ने बताया कि अमृतसर इलाके अंदर रात समय काफ़ी देर तक रैस्टोरैंट, पब, बार, शराब की दुकानों खुलीं रहती हैं और समाज विरोधी तत्वों की तरफ से ग़ैर कानूनी धंधे किये जाते हैं और हुल्लड़बाज़ी की जाती है जिसके साथ आम जनता में डर की भावना पैदा होती है। इसलिए इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते उन्होने निम्न हस्ताक्षर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन रैस्टोरैंट, पब, बार को रात 11:30 बजे और शराब की दुकानों को रात 11:00 बजे के बाद खुले रहने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी हैं। यह आदेश 1 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा।

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