पंजाब सरकार की तरफ से सेवा केन्द्रों के द्वारा कोरोना प्रभावित रजिस्टर्ड उसारी कामगारों को वित्तीय मदद की शुरूआत

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सकीम का लाभ लेने के लिए कोई अर्ज़ी या फार्म नहीं देना पड़ेगा: डिप्टी कमिशनर
अमृतसर, 14 जुलाई (पवित्र जोत) : पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के मद्देनज़र रजिस्टर्ड उसारी कामगार या उनके पारिवारिक मैंबर जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, के लिए वित्तीय मदद की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत रजिस्टर्ड उसारी कामगार अपने नज़दीकी सेवा केन्द्रों में जाकर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
डिप्टी कमिशनर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने इस सम्बन्धित जानकारी देते बताया कि पंजाब सरकार के काम विभाग की तरफ से आज से शुरू की इस स्कीम का लाभ उन रजिस्टर्ड उसारी कामगारों को मिलेगा जो ख़ुद या उनके पारिवारिक मैंबर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और एकांतवास में रहे थे। उन्होंने बताया कि बिनैकार को अपना या पारिवारिक सदस्यों का कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट, उसारी कामगार के तौर पर रजिस्ट्रेशन कार्ड और बैंक की कापी लेकर अपने पास के सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा जहाँ स्कीम का लाभ देने के लिए प्रक्रिया की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कोई फार्म या विनती पत्र नहीं देना पड़ेगा बल्कि सेवा केंद्र में सीधे तौर पर प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी जिसके लिए 10 रुपए सुविधा प्रभार के तौर पर लिए जाएंगे।

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