बिना इजाजत के पटाखे बेचने पर मनाही

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अमृतसर 25 अक्टूबर (पवित्र जोत) : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर जगमोहन सिंह, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते हुए कहा कि दशहरा दिवाली और गुरु पर्व आदि के समय जिले में जनता द्वारा भीड़भाड़ वाले स्थानों और रिहायशी इलाकों में बिना इजाजत पटाखे बेचे जाते हैं जिस कारण कई बार आग लगने की घटनाएं होती है और जानी नुकसान भी हो जाता है इसलिए जिला में सर ने जनता को बिना इजाजत के पटाखे बेचने पर मनाही का हुक्म 24 अक्टूबर 2020 से अगले हुकुम तक लागू रहेगा।

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