अमृतसर, 30 मई (पवित्रजोत) डिप्टी कमिश्नर पुलिस कम-कार्यकारी मैजिस्ट्रेट अमृतसर जगमोहन सिंह ने फ़ौजदारी जाबता संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते अमृतसर शहर में चल रहे घल्लूघारा सप्ताह को मद्देनज़र रखते हुए शहर में प्रत्येक प्रकार के अग्न शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील चीजों और तेज़ हथियार जिनमें कुल्हाड़ी, छुरे, बरछे, कृपाणों आदि या लाईसेंसी हथियार को लेकर चलने की मुकम्मल पाबंदी लगाई है। यह आदेश आर्मी पर्सोनल, पैरा मिलटरी फोर्स और वर्दी धारक पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 10 जून 2020 तक लागू रहेगा।