अमृतसर, 4 जून (अकाशमीत): कार्यकारी मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगमोहन सिंह, पी.पी.एस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न हस्ताक्षर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन मुकम्मल तौर और पाबंदी लगाया हैं कि कोई भी व्यक्ति /परिवार अपने घरेलू काम के लिए नौकर रखने से पहले उस की पक्की रिहायश के संबंधी सभी कागज़ात जैसे कि नाम, पता, थाना, फोटो सहित मोबायल नंबर सम्बन्धित थाने को मुहैया करवाएगा और सम्बन्धित मुख्य अफसर थाना उस व्यक्ति की पुलिस वैरीफिकेशन उसकी पक्की रिहायश के थाने से करवाने का ज़िम्मेदार होगा। यह हुक्म एक तरफा पास किया जाता है। यह आदेश 1 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा।