अमृतसर, 15 अप्रैल ( राजिंदर धानिक )- ज़िला मैजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते ज़िला अमृतसर में ज़िला पुलिस प्रमुख, अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन इलाकों में गाँवों कस्बों में पाँच या इस से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने, रोष रैलियाँ, धरना देने, मीटिंग करने, नारे मारने और प्रदर्शन करने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है।
जारी हुक्म में कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि ज़िला अमृतसर में कुछ राजनैतिक /किसान और ओर जत्थेबंदियाँ ज़िला स्तर पर रोष, धरने रैलियाँ और मुज़ाहरे करने की योजनाएँ बना रही हैं और लोगों की भावनायों को उत्तेजित करने की कोशिश कर रही हैं, जिस के साथ सरकारी और ग़ैर -सरकारी संपत्ति /जायदाद का नुक्सान होने और अमन और कानून की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इस लिए अमन और कानून की स्थिति ठीक बनाऐ रखने और लोगों की जान -माल की चौकीदारी करने के लिए तेज़ी के साथ प्रयास करने की ज़रूरत है। यह पाबंदी का हुक्म 13 मई 2021 तक लागू रहेगी।