लोक हित के अंतर्गत सूचना लेना हर नागरिक का अधिकार
अमृतसर, 24 दिसंबर ( पवित्र जोत) : महात्मा गांधी राज लोक प्रसाशन संस्थान की तरफ से स्थानिक ज़िला परिषद हाल में सरकारी आधिकारियों /कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मैगसिपा की तरफ से जन हित के लिए प्रदान और सूचना का अधिकार एक्ट 2005 से अवगत करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और आधिकारियों का दो दिनों के सामर्थ्य निर्माण प्रशिक्षण सैमीनार आयोजन किया गया।
सैमीनार को विकास हीरा एस.डी.म. -1ने संबोधन करते कहा कि सूचना के अधिकार एक्ट के द्वारा हरेक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी जनतक संस्थायों से तह समय अंदर जानकारी ले सकता है। उन्होंने कहा कि सूचना और अधिकार एक्ट का उद्देश्य सरकारी कामों में पारदर्शिता लाना है। हीरा ने कहा कि हरेक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का प्रारंभिक फ़र्ज़ है कि वह आर:टी:आई एक्ट के अंतर्गत माँगी गई सूचना समय पर मुहैया करवाई जाये।
सैमीनार को संबोधन करते डा: एस:पी: जोशी (रिटायर डी: सी:पी) रीजनल प्राजैकट डायरैक्टर मैगसिपा जालंधर ने बताया कि इस प्रशिक्षण वर्कशाप का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधकारियों और कर्मचारी को सूचना अधिकार बारे स्पष्ट जानकारी देना था। जोशी ने कहा कि यदि कोई बिनैकार सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह महकमो के नामज़द अधिकारी के पास अपील भी कर सकता है और अपील अधिकारी को 30 दिनों या ख़ास केस में 45 दिनों में अपील पर फ़ैसला करना ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिनैकार सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई जानकारी लेना चाहता है तो और गरीबी रेखा से नीचे है तो उस के पास से कोई भी फिस नहीं के लिए जाती।
सैमीनार को संबोधन करते एडवोकेट रजीव मदान की तरफ से विस्तार पूर्वक आर:टी:आई एक्ट पर रौशनी डाली गई। उन्होंने कहा कि आर:टी:आई एक्ट के अंतर्गत माँगी गई सूचना को 30 दिनों के अंदर अंदर बिनैकार को मुहैया करवानी ज़रूरी है यदि 30 दिन से पार हो जाएँ तो बिनैकार के पास से बनती फिस नहीं के लिए जाती।
इस मौके मैगसिपा के जनरल मैनेजर डा. ऐस.पी. जोशी की तरफ से प्रशिक्षण लेने वाले आधिकारियों और कर्मचारियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किये गए।