अमृतसर, 26 नवंबर, 2020 ( पवित्र जोत )- ज़िला मैजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुक्म जारी किये हैं कि कोई भी वाहन /आटो -रिक्शा चालक सामर्थ्य से अधिक बच्चों को स्कूल में ले कर नहीं जायेगा। समूह स्कूलों के प्रिंसिपल /मुख्याध्यापक यह यकीनी बनाऐंगे कि वह अपने स्तर पर माँ बाप को इस सम्बन्धित जागरूक करेंगे। हुक्मों में कहा गया है यह ध्यान में आया है कि ज़िला अमृतसर में स्कूलों को जाने वाले वाहन /आटो रिक्शा वाले सामर्थ्य से अधिक बच्चों को स्कूल में ले कर जाते हैं, जिस के साथ यातायात समस्या पैदा होने के इलावा हादसों का भी ख़तरा बना रहता है। इस करके यह पाबंदी का हुक्म 20 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा।