अमृतसर,17 नवंबर (राजिंदर धानिक) : जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। इसके अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में भारत-पाक सीमा के साथ कंटीले तारों की बाड़ से 500 मीटर के दायरे में रात 8.30 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिबंध को 19 जनवरी, 2021 तक सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेशों में कहा गया है कि अमृतसर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर अवांछित तत्वों की आवाजाही से भारत-पाक सीमा की सुरक्षा, देश की शांति और शांति खतरे में पड़ सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। भय बना रहता है। इसलिए, लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और रोकथाम के लिए, भारत-पाकिस्तान सीमा से 500 मीटर के दायरे में रात 8.30 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी आंदोलन पर निषेध आदेश जारी करना आवश्यक है। प्रतिबंध को 19 जनवरी, 2021 तक सख्ती से लागू किया जाएगा।