पुलों और सड़कों पर रेलिंग और डिवाइडर तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध

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अमृतसर,17 नवंबर (राजिंदर धानिक) : जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अस्थायी रूप से पुलों और सड़कों पर डिवाइडर को तोड़ने और सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान सड़क को साफ कर दिया। निष्कासन पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों ने आगे कहा कि अमृतसर जिले में कई पुल और सड़कें रेलिंग के बिना थीं। इसके अलावा, कुछ लोगों / ठेकेदारों ने कटाई मशीनों / खाई मशीनों और ट्रॉलियों आदि को ले जाने के लिए संकरे पुलों पर डिवाइडर को तोड़ दिया है, पुलों या सड़कों का निर्माण या फ्लाईओवर को पक्का करते हुए सड़क के डिवाइडर को तोड़ने और अस्थायी रूप से सड़क को साफ करने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा है। इसलिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। प्रतिबंध 20 जनवरी, 2021 तक लागू रहेगा।

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