‘जे’ फार्म वाले सभी किसानों को मिलेगा ‘सरबत सेहत बीमा योजना’ का लाभः डी.सी.

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जिलाधीश शिवदुलार सिंह ढिल्लो।

किसान 24 जुलाई तक अपने आवेदन मार्केट कमेटी कार्यालयों में दें

अमृतसर, 19 जुलाई (राजिन्द्र धानिक): पंजाब सरकार ने किसानों को साल 2020-21 के लिए ‘आयूशमन भारत सरबत बीमा योजना’ तहत सेहत बीमे का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई 2020 तक आवेदनों की माँग की है, जिसके साथ प्रत्येक लाभपात्री परिवार को पाँच लाख रुपए तक का नकदी रहित ईलाज मुहैया होगा।
यह जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि ‘जे’ फार्म और ‘गन्ना तोल पर्ची’ वाले सभी किसान इस स्कीम का लाभ लेने के लिए योग्य हैं, परन्तु इनको 24 जुलाई तक घोषणा पत्र ज़रुरी दस्तावेज़ों सहित सम्बन्धित मार्केट कमेटी कार्यालय या अपने आढ़तियों के पास जमा करवाने होंगे। उन्होने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों के बीमे का समूचा प्रीमियम अदा किया जाएगा, जिस सदका किसानों को इसलिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी।
उन्होने बताया कि इस सेहत बीमा स्कीम तहत लाभपात्री दिल के ऑपरेशन, कैंसर के इलाज, जोड़ बदलने और एक्सीडेंट के मामलों जैसे बड़े अप्रेशनों के इलाज समेत 1696 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों में पाँच लाख रुपए तक का ईलाज करवा सकते हैं।
उन्होने बताया कि मंडी बोर्ड के पास से जे फार्म प्राप्त करने वाले सभी किसान और इसी तरह एक 31 मार्च 2020 के पढ़ाई सीजन दौरान गन्नो की फ़सल बेचने वाले सभी गन्ना उत्पादक किसान, इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे। उन्होने बताया कि मार्केट कमेटी को भी बिना किसी परेशानी के इस सुविधा का लाभ लेने को यकीनी बनाने में किसानों की सहायता करने के लिए हिदायत कर दी गई है। उन्होने बताया कि इच्छुक किसानों की तरफ से स्व-घोषणा पत्र वाला फार्म सम्बन्धित मार्केट कमेटी कार्यालय या आढ़तिया फर्म से प्राप्त किया जा सकता है या फिर पंजाब मंडी बोर्ड की वैबसाईट www.mandiboard.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों से अर्ज़ियाँ प्राप्त होने के बाद विशेष तौर पर बनाए पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा जिसके बाद योग्य किसानों को सेहत बीमा कार्ड जारी हो जाएंगे। उन्होने आगे कहा कि इस नगदी रहती स्कीम के साथ सभी बीमारियों जिनको 24 घंटे से अधिक समय के लिए अस्पताल में दाख़िल होने की ज़रूरत होती है, के इलाज बारे स्कीम अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, का इलाज होगा।
उन्होने कहा कि इस बीमा योजना के अंतर्गत किसान परिवार में घर के प्रमुख के इलावा पति/पत्नी, माता/पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उसका नाबालिग बच्चा, विधवा बहु और उसके नाबालिग बच्चे लाभ के हकदार माने जाएंगे। उन्होने बताया कि इस सबंधी कोई भी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।

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