30 नवंबर तक प्रॉपर्टी टैकस संचित करवाकर प्राप्त की जा सकती है 10 प्रतिशत राहत – कमिशनर नगर निगम

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वन टाईम सेटलमेंट स्कीम अधीन प्रॉपर्टी टैकस की बकाया रकम अदा करने का सुनेहरी मौका
अमृतसर, 13 नवंबर (पवित्र जोत) : पंजाब सरकार की तरफ से लोक हित में फ़ैसला लेते हुए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम अधीन प्रॉपर्टी टैकस की बकाया रकम दफ़्तर नगर कौंसिल को अदा करने का सुनेहरी मौका दिया है।
इस बारे जानकारी देते कमिशनर नगर निगम मलविन्दर सिंह जग्गी ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैकस की बकाया रकम की अदायगी सम्बन्धित तारीख़ 15 सितम्बर 2021 से वन -टाईम -सैटलमैट स्कीम जारी की है।
उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2013 से अमृतसर की हदूद अंदर शामिल हरेक तरह को प्रॉपर्टीज (रिहायशी,ग़ैर -रिहायशी, इंडस्ट्रियल, शोपिंग कंपलैक्स, फलैेटस आदि) और सेल्फ असेसमेंट आधार पर प्रॉपर्टी टैकस लागू किया गया था, परंतु कुछ प्रापरटियों के मकान मालिक /काबजकारो की तरफ से अभी तक भी अपनी, सम्बन्धित प्रापरटियों का बनता प्रॉपर्टी टैकस दफ़्तर नगर निगम को अदा नहीं किया गया है। इस सम्बन्धित सुनहरी मौका देते हुए पंजाब सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैकस की बकाया रकम की अदायगी सम्बन्धित 15 सितम्बर 2021 से वन -टाईम -सैटलमैट स्कीम जारी की है।
कमिशनर नगर निगम ने आगे बताया कि इस स्कीम अनुसार वित्तीय साल 2013 -14 से वित्तीय साल 2019 -20 तक बनती प्रॉपर्टी टैकस की रकम समेत ब्याज और पैनेल्टी (कुल आउट स्टेडिंग रकम) और वित्तीय साल 2020 -21 तक बनती प्रापरटी टैकस की रकम एक मुश्त जमा करवाने पर 30 नवंबर 2021 तक 10 फीसद राहत प्राप्त की जा सकती। इसलिएअपील की जाती है कि प्रॉपर्टी टैकस के बकाए की कुल आउट स्टेैडिंग रकम एक मुश्त जमा करवा कर पंजाब सरकार की इस सुनेहरी स्कीम का लाभ लें।

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