गैर -ज़रूरी चीजें बेचने वाली सभी दुकानों रहेंगी बन्द
सारे धार्मिक स्थान रोज़मर्रा की शाम 6 बजे से पहले बंद होंगे
चार पहिया वाहनों -कारों और टैक्सियों में नहीं बैठ सकेंगी 2से अधिक सवारियां
अमृतसर, 03 मई (पवित्र जोत) : कोविड -19 के दिन प्रतिदिन अधिक हो रहे प्रभाव को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला मैजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खेहरा की तरफ से 01 मई, 2021 से 15 मई, 2021 तक लागू होने वाली पाबंदियाँ /हिदायतें जारी की गई थीं। अब ग्रह मामले और न्याय विभाग (ग्रह -4शाखा), पंजाब सरकार की तरफ से 15 मई, 2021 तक ओर पाबंदी लगाने सम्बन्धित आदेश प्राप्त हुए हैं।
इस संदर्भ में ज़िला मैजिस्ट्रेट, अमृतसर गुरप्रीत सिंह खेहरा की तरफ से सी. आर. पी. सी. की धारा 144 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हुक्म जारी किये गए हैं।
हुक्मों अनुसार ज़िला अमृतसर की हदूद अंदर कोविड -19 के हो रहे प्रभाव को रोकने के लिए जारी की गई पाबंदियाँ /हिदायतें में नीचे लिखे अनुसार ओर पाबंदियाँ / हिदायतें सख़्ती और सावधानी के साथ लागू होंगी। हुक्मों अनुसार ग़ैर -ज़रूरी चीजें बेचने वाली सभी दुकानों बंद रहेंगी। ज़रूरी चीजों में कैमिस्ट दुकानों और दुकानों जो ज़रूरी चीजों की स्पलाई का काम करती हैं जैसे कि दूध, ब्रैड, सब्जियाँ, फल, डेरी, पोल्ट्री उत्पाद (अंडे, मीट, आदि) और मोबायल रिपेयर की दुकानों। लैबोटरिया, नरसिंग होम और ओर डाक्टरी संस्थायों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
नीचे लिखे अनुसार शर्तों से बिना राज्य में हवाई सेवा, रेल या रोड के द्वारा प्रविष्टि पर पाबंदी होगी।
कोविड सम्बन्धित नैगटिव रिपोर्ट जो कि 72 घंटों से पुरानी न हो, या वैकसीनेशन सर्टिफिकेट (कम से -कम एक ख़ुराक) 2हफ़्ते पुराना।
कोविड की रोकथाम के लिए काम कर रहे आधिकारियों /दफ़्तरों को छोड़ कर बाकी सभी सरकारी दफ़्तर और बैंकों 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे। निमनहसताखर को कोविड के साथ सम्बन्धित काम करन के लिए किसी भी अधिकारी की ड्यूटी लगाने का अधिकार होगा।
चार पहिया वाहनों -कारों और टैक्सियों में 2से अधिक सवारियों नहीं बैठ सकेंगी। अस्पताल में मरीज़ों को ले जाने वाले वाहनों को छूट होगी। स्कूटरों और मोटरसाईकल पर पीछे बैठने की मनाही होगी सिवा एक ही परिवार और एक ही घर में रहने बाल / व्यक्तियों के।
विवाह /अंतिम संस्कार /ओर मौकों पर 10 से अधिक लोगों पर पाबंदी होगी।गाँवों में नाइट कर्फ़्यू और शनिवार और रविवार को कर्फ़्यू के हुक्मों को सफल बनाने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के लिए सुनिश्चित किया जाता है।
सब्ज़ी मंडी में सामाजिक दूरी रखी जाये, जो कि सिर्फ़ फलों और सब्जियाँ के थोक विक्रेताओं के लिए खुली रहेगी। किसान यूनियनों और धार्मिक नेताओं को जलसा न करने और टोल प्लाज़ा, पेट्रोल पंपों, माल आदि में प्रदर्शनकारियों की संख्या को सीमित रखने की अपील की जाती है।
धार्मिक स्थान रोज़ शाम 06:00 बजे बंद होंगे। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च में भीड़ /जलसा न किया जाये।आक्सीजन सिलंडर, आदि की जमाख़ोरी करने वालों के ख़िलाफ़ सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी। सड़क /गलियों में समान बेचने /दुकान लगाने वाले जैसे कि रेहड़ी वालों, आदि के आर. टी. -पी. सी. आर टैस्ट किये जाएँ।
नीचे लिखीं हिदायतें /पाबंदियाँ को लागू करने के लिए और ज्यादा कदम उठाए जाएँ।
रोज़मर्रा की रात का कर्फ़्यू शाम 06:00 बजे से प्रातःकाल 05:00 बजे तक और हफ्ते के अंत पर कर्फ़्यू शुक्रवार शाम 06:00 बजे से सोमवार प्रातःकाल 05:00 बजे तक लागू रहेगा। इस समय दौरान वाहनों पर पूर्ण पाबंदी होगी। इस दौरान मैडीकल सहूलतें वाले वाहनों और प्राईवेट वाहनों को कर्फ़्यू के पास ऊपर आने जाने की छूट होगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट (बसें, टैक्सी, आटोस) में संख्या 50 प्रतिशत यात्रियों सामर्थ्य पर चलेंगे। ट्रांसपोर्ट, सिवल अधिकारी और पुलिस विभाग इस हुक्म को सख़्ती के साथ लागू करवाने और फलायंग टीमें गठित करेंगे।
सभी बार, सिनेमा हाल, जिम, सपास, स्विमिंग पूलज़, कोचिंग सैंटर, सपोटस कैंपलैकस बंद रहेंगे। सभी रैस्टोरैंट (समेत होटल), केफे, कोफी शोपस, फास्ट फूड (, ढाबा, आदि अंदर बैठ कर खाना खाने के लिए बंद रहेंगे, केवल खाना के साथ ले कर जाने के लिए काम कर सकते हैं। होम डलीविरी की रात 09:00 बजे तक आज्ञा है। किसी में रैस्टोरैंट, फास्ट फूड दुकान, कोफी शोप अंदर बैठने की आज्ञा नहीं होगी। सभी हफ़्तावार बाज़ार (जैसे कि अपनी मंडी) बंद रहेंगे।
सबंधित उप -मंडल मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से बिना सभी सामाजिक, संस्कृतिक, खेल के जलसा और इस तरह के साथ जुड़े कामों और सरकारी फंक्शन जैसे कि उद्घाटन /नींव पत्थर समारोह पर पूरी तरह पाबंदी होगी।
सभी राजनैतिक भीड़ पर ज़िले भर में पूर्ण पाबंदी होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करके जलसा करने वाले प्रबंधकों और भागीदार समेत टैंट हाऊस वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट और महामारी रोग एक्ट के अंतर्गत ऐफ.आई.आर दर्ज की जायेगी। ऐसे स्थानों को अगले 3महीनों के लिए सील कर दिया जायेगा। वह व्यक्ति जो बड़े भीड़ों (धार्मिक /राजनैतिक /सामाजिक) में शामिल हुए हैं लाज़िमी तौर पर 5दिनों के लिए घर में एकांतवास रहेंगे और प्रोटोकोल अनुसार टैस्ट किये जाएंगे।
सभी शैक्षिक संस्थायों जैसे कि स्कूल और कालेज बंद रहेंगे, परन्तु सरकारी स्कूलों के टीचिंग और नान -टीचिंग स्टाफ ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे। सभी मैडीकल और नरसिंग कालेज खुले रह सकते हैं। केवल कोविड प्रबंधन के लिए ज़रुरी स्टाफ की भरती को छोड़ कर बाकी सभी भरती परीक्षायें मुलतवी की जातीं हैं।
सभी प्राईवेट दफ़्तरों समेत सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि आरकीटैकट, चार्टर्ड अकाऊंटैंटस, बीमों कंपनियों के दफ़्तरों को केवल घर से काम करने की आज्ञा होगी।
सरकारी दफ़्तरों में – तंदरुस्त /फरंटलाईन कर्मचारियों और कर्मचारी जिन की उम्र 45 साल से अधिक है, जिन को पिछले 15 दिनों या इस से अधिक समय में कम से कम एक वैक्सीन नहीं मिली, को छुट्टी ले कर घर में रहने के लिए कहा जाना चाहिए और 45 साल से कम कर्मचारियों को केवल नैगटिव आर.टी -पी.सी.आर रिपोर्ट (जो कि 5दिनों से पुरानी न हो) के साथ आज्ञा होगी, नहीं तो छुट्टी ले कर घर में रहना चाहिए।
उच्च सकारात्मक क्षेत्रों में माईक्रो -कंटेनमैंट जोन बढ़ाए जाएँ और सख़्ती के साथ लागू किया जाएँ। सभी सरकारी दफ़्तरों में शिकायत निवारण के लिए वर्चुअल /आनलाइन द्वारा प्रथमता दी जाये। जहाँ तक हो सके पब्लिक डिलिंग को बंद रखा जाये और केवल ज़रूरी काम के लिए पब्लिक डिलिंग की जाये। सभी तहसीलदार /नायब तहसीलदार जायदाद की बिक्री / खरीद के काम के लिए पब्लिक को सीमित अपुआइंटमैंट जारी करेंगे।
सभी सम्बन्धित अधिकारी ज़िलो में भारत सरकार /राज्य सरकार की तरफ से कोविड -19 सम्बन्धित जारी दिशा -निर्देश जैसे कि कम से कम 6फुट की सामाजिक दूरी के नियम (दो हाथ की दूरी), मार्केट स्थानों और पब्लिक यातायात में भीड़ को नियमत रखना और कोविड की हिदायतें का उल्लंघन करने और जुर्माने लगाना जैसे मास्क न पहनना और जनतक स्थानों और थूक आदि को लागू करवाने के पाबंद होंगे।
इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार और आई. पी. सी. की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कारवायी की जायेगी।