बच्चे बुज़ुर्ग माँ बाप से नहीं हड़प सकेंगे संपत्ति -डिप्टी कमिशनर

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सीनियर सिटिजन अपने अधिकारों के लिए एस डी एम के पास कर सकते हैं

अमृतसर 5जनवरी (राजिंदर धानिक) : बुजुर्ग नागरिक /माता पिता अपने बच्चों के पास से उनकी सही देखभाल सम्बन्धित या संपत्ति के किसी विवाद की सूरत में अपनी शिकायत सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 अधीन उप मंडल मैजिस्ट्रेट को लिखित में कर सकते हैं और शिकायत सही होने की सूरत में बच्चे को माता पिता के घर से बाहर भी निकाला जा सकता है।

इस सम्बन्धित ज़िला स्तरीय समिति सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 सम्बन्धित मीटिंग ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो के दफ़्तर में हुई। मीटिंग को सबोधन करते डिप्टी कमिशनर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने बताया कि एक्ट 2007 के अधीन सीनियर सिटिजन को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं और यदि कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। खेहरा ने बताया कि पुलिस स्टेशन में सीनियर सिटीजनों की शिकायतें सम्बन्धित एक अलग रजिस्टर मेन्टेन होना चाहिए। उन्होंने मीटिंग में उपस्थित पुलिस आधिकारियों को कहा कि सीनियर सिटीजनों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक अलग टोल फ्री नंबर शुरू किया जाये।

खेहरा ने बताया कि सीनियर सिटीजनों के लिए सेवा केंद्र, दफ्तरों और अस्पतालों में अलग लाईनों होनीं चाहीऐ हैं और उनके काम पहल के आधार पर किये जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी बिलडिंग और बस अड्डों में बुज़ुर्गों के लिए अलग रैंप निर्धारित मापदंड अनुसार बनाऐ जाएँ। खेहरा ने कहा कि सीनियर सिटिजन हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं और हमारा सब का फर्ज बनता है कि हम इनके कामों को पहल के आधार पर करें।

इस मौके पूर्व मंत्री मैडम लक्ष्मी कांता चावला, अतिरिक्त डिप्टी कशिनर हिमांशु अग्रवाल, कंवलप्रीत सिंह एस पी सुरक्षा, ज़िला समाज भलाई अफ़सर असिन्दर सिंह, पी के शर्मा, डा: लहम्बर सिंह रीटा सिवल सर्जन के इलावा ओर अधिकारी भी उपस्थित थे।

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