भीड़ कम करने के लिए पुनः बारी सिर खोले जाएंगे बाजारः डी.सी.

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अमृतसर, 1 जून (पवित्रजोत) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से कोविड-19 के चलते लाकडाऊन 30 जून तक बढ़ाने के दिए गए फ़ैसले के बाद गृह और न्याय विभाग की तरफ से जारी की ताज़ा हिदायतों बारे बोलते डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमैंट जोन को छोड़ कर बाकी स्थानों पर नई रियायतें लागू होंगी। रात का कर्फ़्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। केवल रेल और हवाई यात्रा पर जाने वाले मुसाफिरों की टिकटें उनका कर्फ़्यू पास माना जाएगा, इसके इलावा बाहर निकलने के लिए कर्फ़्यू पास ज़रूरी होगा। उन्होने कहा कि बिना मास्क से घूमने और भीड़ इकट्ठी होने की सूरत में पुलिस की तरफ से चालान काटने के साथ कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बाज़ारों में भीड़ को रोकनो के लिए तीन ग्रुप बना कर दुकानें खुलेंगी। सभी बाज़ार एक ही समय पर नहीं खुल सकेंगे। उन्होने स्पष्ट किया कि नई हिदायतें अनुसार सिनेमा घर, जिमनेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडीटोरियम आदि बंद रहेंगे।

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