अमृतसर, 18 जुलाई (राजिन्द्र धानिक): मार्केट कमेटी अमृतसर के उप चेयरमैन. रमिन्दर सिंह रम्मी ने बताया है कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मिशन फतेह में मील पत्थर लगाते हुए राज्य के 9.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को साल 2020-21 के लिए ‘आयूशमन भारत सरबत्त सेहत बीमा योजना’ के अंतर्गत सेहत बीमा का लाभ देने के लिए हरी झंडी दे दी है जबकि गत वर्ष पाँच लाख किसानों को इस स्कीम में शामिल किया गया था। उन्होने कहा कि इस स्कीम के साथ पंजाब के बड़ी संख्या किसान परिवारों को मुफ्त सेहत सुविधा के साथ जोड़ा जा सकेगा।
उन्होने बताया कि इस सेहत बीमा स्कीम के अंतर्गत लाभपात्री दिल के ऑपरेशन, कैंसर के ईलाज, जोड़ बदलने और एक्सीडेंट के मामलों जैसे बड़े अप्रेशनों के इलाज समेत 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों में पाँच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं।
उन्होने बताया कि इस स्कीम के पहले साल दौरान पाँच लाख किसान इस योजना के घेरे अंतर्गत आए थे जिनको मंडी बोर्ड की तरफ से वर्ष 2015 में जारी किये ‘जे’ फार्मों के आधार पर योग्य पाया गया था और अब मुख्यमंत्री की तरफ से अन्य किसानों को स्कीम में शामिल करने के साथ सभी 9.50 लाख किसान और उनके परिवार 20 अगस्त 2020 से स्कीम का लाभ लेने के हकदार बन जाएंगे।
उन्होने बताया कि मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों के बीमो का समूचा प्रीमियम अदा किया जायेगा जिनको साल भर के लिए पाँच लाख रुपए का नगदी रहित इलाज मुहैया होगा। ‘जे’ फार्म और ‘गन्ना तोल पर्ची’ वाले सभी योग्य किसानों को 24 जुलाई तक घोषणा पत्र ज़रुरी दस्तावेज़ों सहित सबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय या आढ़तियों के पास जमा करवाने होंगे।
उन्होने कहा इस बाबत किसानों की सहायता करने के लिए मार्केट कमेटियों को ज़रूरी हिदायतें जारी कर दीं गई हैं। उन्होने कहा कि इच्छुक किसानों की तरफ से स्व-घोषणा पत्र वाले फार्म सम्बन्धित मार्केट कमेटी दफ़्तर या आढ़तिया फर्म से प्राप्त किया जा सकता है या फिर पंजाब मंडी बोर्ड की वैबसाईट www.mandiboard.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों से अर्ज़ियाँ प्राप्त होने के बाद विशेष तौर पर बनाऐ पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा जिसके बाद योग्य किसानों को ‘सेहत बीमा कार्ड’ जारी हो जाएंगे। उन्होने आगे कहा कि इस नगदी रहित स्कीम के साथ सभी बीमारियाँ जिनको 24 घंटे से अधिक समय के लिए अस्पताल में दाख़िल होने की ज़रूरत होती है या दिन की देखभाल के इलाज बारे स्कीम नीचे सूचीबद्ध हैं, का इलाज होगा। उन्होने कहा कि इस बीमा योजना के अंतर्गत किसान परिवार में घर के प्रमुख के इलावा पति/पत्नी, माता/पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उस के नाबालिग बच्चे, विधवा बहु और उसके नाबालिग बच्चे लाभ के हकदार माने जाएंगे। एडि. मुख्य सचिव ने आगे बताया कि इस सबंधी कोई भी ओर जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर डायरैक्टर धर्मपाल लाडी भी उनके साथ उपस्थित थे।