शोर प्रदूषण रोकने हेतु पाबंदी के आदेश जारी

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    अमृतसर, 8 जुलाई (पवित्रजोत): कार्यकारी मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर पुलिस, जगमोहन सिंह, पी.पी.एस. ने फ़ौजदारी जाबता संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन विवाहों के मौके निर्धारित आवाज़ से अधिक डी.जे. चलाने पर रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक मुकम्मल पाबंदी लगाई है।
    आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाहों के मौके डी.जे. चलाने और त्योहारों के मौके और आतिशबाजी /पटाख़ों का प्रयोग करने के साथ सार्वजनिक शान्ति भंग होने और दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है और इसके साथ सरकारी और गैर सरकारी जायदाद के नुक्सान होने का अंदेशा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस पर पाबंदी लगानी जरूरी है। यह आदेश 5 सितम्बर 2020 तक लागू रहेगा।

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