मृतकों के कानूनी वारिस 6 दिसंबर से जमा करवा सकते हैं अर्ज़ी फारम
अमृतसर , 5दिसंबर (राजिंदर धानिक) : कोविड -19 महामारी दौरान जिन लोगों की करोना वायरस के कारण मौत हो गई थी, उनके कानूनी वारिसों को सरकार की तरफ से 50 हज़ार रुपए का मुआवज़ा देने का फ़ैसला किया गया है।
कोविड स्थिति के सम्बन्ध में से एक मीटिंग की अध्यक्षता करते डिप्टी कमिशनर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने बताया कि इस सम्बन्धित कानूनी वारिसों की तरफ से अर्ज़ियाँ ज़िला प्रशास्निक कंपलैक्स अमृतसर के सेवा केंद्र में जमा करवाई जा सकतीं हैं।
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धित अर्ज़ी फार्म के साथ निम्न अनुसार दस्तावेज़ मृतक व्यक्ति के पहचान कार्ड की कापी, क्लेम कर्ता के पहचान कार्ड की कापी, क्लेम कर्ता और मृतक व्यक्ति के सम्बन्ध के पहचान कार्ड की कापी, कोविड 19 टैस्ट की पाज़ेटिव रिपोर्ट की कापी, अस्पताल द्वारा जारी हुए मौत के कारणों का संक्षिप्त सार ( यदि मौत अस्पताल में हुई हो) और मौत होने के कारणों का मैडीकल सर्टिफिकेट, मृतक व्यक्ति के मौत का सर्टिफिकेट, कानूनी वारिसों सम्बन्धित सर्टिफिकेट, क्लेम कर्ता के बैक खातो का रद्द हुआ बैंक चैक, मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसों का इतराज़हीणता सर्टिफिकेट (जहाँ क्लेम कर्ता एक हो)।
डिप्टी कमिशनर ने बताया कि इस सम्बन्धित फार्म समेत सभी दस्तावेज़ ज़िला प्रशास्निक कंपलैक्स के सेवा केंद्र में 6दिसंबर से जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन दावों की प्रवानगी के लिए समिति बना दी गई है, जो सभी दस्तावेज़ की जांच करके मुआवज़ा राशि देने की सिफारश करेगी।