अमृतसर, 27 सितम्बर (राजिंदर धानिक) :पंजाब सरकार ने सेवा केन्द्रों में खाने वाले पदार्थों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ सम्बन्धित दो ओर सेवाओं को शुरू करने का फ़ैसला किया है। डिप्टी कमिशनर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने बताया कि फूड और ड्रस्स ऐडमनिस्ट्रेशन के साथ सम्बन्धित यह दो सेवाएँ ज़िले के सभी सेवा केन्द्रों में शुरू हो गई हैं।
उन्होंने बताया कि सेहत और परिवार भलाई विभाग, पंजाब की तरफ से फूड और ड्रग ऐडमनिस्ट्रेशन के अंतर्गत दो सेवाओं, खाना पदार्थों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन और खाना पदार्थों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (12 लाख से अधिक की टर्नओवर) का लायसेंस की सेवा अब सेवा केन्द्रों में प्राप्त होंगी।
डिप्टी कमिशनर ने बताया कि इन सेवाओं के लिए सेवा केन्द्रों में 1815 रुपए प्रति सेवा, सेवा फीस ली जायेगी। उन्होंने कहा कि बिनैकार, लायसेंस सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अब अपने पास के सेवा केंद्र में भी अप्लाई कर सकेंगे।