घल्लुकारा सप्ताह दौरान किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने की पाबंदी

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अमृतसर 31 मई ( राजिंदर धानिक )- डिप्टी कमिशनर पुलिस कम -कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, अमृतसर परमिन्दर सिंह भंडाल ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते हुए अमृतसर शहर में घल्लुकारा सप्ताह चल रहा है इसको मद्देनज़र रखते हुआ शहर में हर किस्म के अगन शष्त्र, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील चीजें और तेज़ हथियार जिनमें कुलहाड़ी, छुरे, बरछे, कृपाणों आदि जा लाईसेंसी हथियार को लेकर चलने की मुकम्मल पाबंदी लगाई जाती है। यह हुक्म आर्मी परसोनल, पैरा मिलटरी फोर्स और बावरदी पुलिस कर्मचारियों और लागू नहीं होगा। यह हुक्म 10 जून 2021 तक लागू रहेगा।

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