रोष रैलियाँ और धरने -प्रदर्शनों आदि पर मुकम्मल पाबन्दी

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अमृतसर 6 फरवरी (  पवित्र जोत   )- कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस अमृतसर शहर जगमोहन सिंह, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते ज़िला अमृतसर शहर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन इलाकों में पाँच या इस से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने, रोष रैलियाँ, धरना देने, मीटिंग करने, नारे मारने और प्रदर्शन करने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। जारी हुक्म में कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि ज़िला अमृतसर में कुछ राजनैतिक /किसान और ओर जत्थेबंदियाँ ज़िला स्तर पर रोष, धरने रैलियाँ और मुज़ाहरे करन की योजनाएँ बना रही हैं और लोगों की भावनायों को उत्तेजित करने की कोशिश कर रही हैं, जिस के साथ सरकारी और ग़ैर -सरकारी संपत्ति /जायदाद का नुक्सान होने और अमन और कानून की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इस लिए अमन और कानून की स्थिति ठीक बनाऐ रखने और लोगों की जान -माल की चौकीदारी करने के लिए तेज़ी के साथ प्रयास करने की ज़रूरत है। यह हुक्म 5अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा।

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