अमृतसर 24 सितंबर (पवित्र जोत) – अलग-अलग किसान मजदूर जत्थे बंदियों द्वारा 24 से 26 सितंबर 2020 तक पंजाब में रेल रोकने का प्रोग्राम बनाया गया है और 25 सितंबर 2020 को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है इस को मध्य नजर रखते कमिश्नरेट अमृतसर शहर के क्षेत्र में अमन कानून की व्यवस्था बनाए रखने और लोग खेतों में शांति कायम रखने के लिए कमिश्नरेट अमृतसर शहर में हर किस्म के अगन शस्त्र विस्फोटक पदार्थ ज्वलनशील वस्तुएं व तेजधार हथियार जिनमें की कटुए बरछे आदि शामिल है को लेकर चलने की मनाही है। इसलिए आज पीपीएस कार्यकारी मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर पुलिस अमृतसर जगमोहन सिंह ने कहा कि जाब्ता फौजदारी संघता 1973 की धारा 147 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट अमृतसर शहर के क्षेत्र में अमन कानून की व्यवस्था बनाए रखने और लोक हितों को कायम रखने के लिए हथियार लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। यह हुक्म 27 सितंबर 2020 तक लागू रहेंगे।