जिला अमृतसर में शाम 7:00 से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू

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जिले में 31 अगस्त 2020 तक शनिवार व रविवार को मुकम्मल कर्फ्यू लागू रहेगा
सियासी सामाजिक व धार्मिक इकट्ठ पर मुकम्मल रोक
अमृतसर 22 अगस्त ( राजिंदर धानिक ) – डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खेहरा द्वारा अनलॉक 3 तहत 31 अगस्त तक नई हिदायतें जारी की गई है उन्होंने कहा कि क्रोना के बढ़ते केशव के कारण कुछ नहीं बंदिशे लगाई गई हैं जिसके तहत शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक जिले में कर्फ्यू रहेगा और गैरजरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी और विक्रम कर्फ्यू तहत जिले में 31 अगस्त 2020 तक हर शनिवार और रविवार को मुकम्मल कर्फ्यू लागू रहेगा उन्होंने बताया कि इसके अलावा जरूरी सेवाएं जैसे राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर आने जाने बस रेलगाड़ियां और एयरपोर्ट आदि से घर जाने वालों के लिए जाने की छूट होगी जरूरी सेवाएं जिनमें सेहत से संबंधित खेती-बाड़ी मछली पालन डेयरी विकास बैंक एटीएम स्टॉक मार्केट बीमा कंपनियां ऑनलाइन टीचिंग उद्योग निर्माण सरकारी व निजी अधारे मीडिया को जरूरी सेवाएं तहत काम करने की छूट होगी इसके अलावा यूनिवर्सिटी बोर्डो द्वारा लगाई जाने वाली परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को आने जाने की छूट होगी। उन्होंने बताया कि दुकान और मॉल सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे जबकि शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे जरूरी वस्तुओं से संबंधित दुकान है वह मॉल धार्मिक संस्थान स्पोर्ट्स कंपलेक्स रेस्टोरेंट वह शराब के ठेके सप्ताह के सारे दिन 6:30 बजे तक खुले रहेंगे उन्होंने आगे बताया कि चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित 3 लोगों को बैठने की छूट होगी जबकि बस और अन्य जनतक आने जाने के लिए 50% समर्थक चल सकेंगे उन्होंने बताया कि जिले में हर तरह की सियासी सामाजिक धार्मिक इकट पर रोक होगी इसके इलावा धरने प्रदर्शन पर भी रोक होगी।
जिले में विवाह के लिए 30 और अंतिम संस्कार की रस्मों से संबंधित 20 व्यक्ति ही इकट्ठे हो सकते हैं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इन्हें दायित्व की पालना यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल पर बंद कर लिए गए हैं उन्होंने कहा कि ही दायित्वों की पालना ना करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील किया जाएगा उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी विरुद्ध लड़ाई में जिला प्रशासन का साथ दें ताकि करोना महामारी पर काबू पाया जा सके

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