जिले में निर्धारित स्थानों पर ही होगा धरना या रोष प्रदर्शनः डी.सी.

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जिलाधीश शिवदुलार सिंह ढिल्लो।
  • मांग पत्र और याद पत्र आन-लाईन देने की हदायत

  • शोशल मीडिया पर कोविड 19 सबंधी अफ़वाहें फैलाने वालों पर होगी सख़्त कारवाई

  • कार्यालयों में शिकायत, दर्ख़ास्त देने या सेवा प्राप्त करने के लिए एक ही व्यक्ति को प्रवेश की होगी अनुमति

  • डिप्टी कमिशनर कार्यालय के साथ सबंधी जरूरी सर्विस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

    • अमृतसर, 29 जून (आकाशमीत): कोविड -19 के चलते डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने पंजाब महामारी बीमारी एक्ट 2020 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा है कि जिले में किसी भी सरकारी कार्यालाय में धरना /रोष प्रदर्शन की पूर्ण मनाही होगी। अगर किसी संस्था, संगठन और राजसी पार्टी की तरफ से किसी किस्म का धरना या रोष प्रदर्शन करना हो तो जिले में निर्धारित किए स्थानों रणजीत ऐवीन्यू, न्यू अमृतसर (शहरी क्षेत्र) और देहाती क्षेत्र के दाना मंडी अजनाला, दाना मंडी मजीठा और दाना मंडी सठ्याला में सामाजिक दूरी और लाकडाउन के नियमों की पालना करते, निश्चित समय और निश्चित संख्या में रोष प्रदर्शन या धरना दिया जा सकता है। उन्होने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत, दर्ख़ास्त या सेवा प्राप्त करनी हो तो सरकारी कार्यालय में एक ही व्यक्ति को प्रवेश करने की आज्ञा होगी और विशेष हालातों में अपंग बुज़ुर्ग, गर्भवती औरत या आश्रित व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति साथी के तौर पर कार्यालय में प्रवेश कर सकता है।
      ढिल्लों ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के साथ किसी प्रकार की ज़रूरी सर्विस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0183-2500398, 2500598, 2500698 और ईमेल आई डी dcofficehelpdeskasr@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। यह नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे। उन्होने बताया कि यह भी आम देखने में आया है कि सोशल मीडिया (फेसबुक, वट्टसऐप, यू-ट्यूब आदि) पर कुछ लोगों की तरफ से बिना तस्दीक किये ग़ैर ज़िम्मेदार, भड़काऊ, अफ़वाहों पर अधारित कोविड-19 के साथ सबंधित पोस्टें डाल दी जाती हैं जिसके साथ आम जनता में डर पैदा होता है उन्होने कहा इस सबंध में सम्बन्धित व्यक्ति ख़िलाफ़ बनती सख़्त कार्यवाई की जाएगी।
      ढिल्लों ने समूह सभी राजसी, धार्मिक, सामाजिक संगठनों और यूनियनों के नेताओं को हिदायत की है कि वह अपनी, माँगों, मसलों और मुद्दों बारे किसी भी तरह के माँग पत्र या याद पत्र ख़ुद डिप्टी कमिश्नर कार्यालय आकर देने की जगह आन-लाईन ही दें। उन्होने कहा कि कोविड-19 जो कि आपसी दूरी न रखें और मास्क न पहनने के कारण बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, ऐसे मौकों पर हुई लापरवाही कारण आसानी के साथ फैल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने और अपने शहर का कोविड-19 से बचाव करते हुए किसी भी तरह के इक्कठ से बचा जाए।
      डिप्टी कमिश्नर ढिल्लों ने कहा कि कोविड-19 से अपने नागरिकों को बचाने के लिए पंजाब सरकार करोड़ों रुपए ‘मिशन फतेह’ अधीन जन-जागरूकता पर ख़र्च कर रही है, जबकि हमारी छोटी सी लापरवाही सारी मुहिम को ह्रास लगा सकती है। उन्होने किसी भी मुद्दे पर माँग पत्र या याद पत्र देने वाली संस्थाओं, संगठनों और यूनियनों के नेताओं को हिदायत की कि वह अपने पत्र dc.asr@punjab.gov.in पर भेजें, जिस पर तरुंत कार्यवाही की जाएगी।

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