फिल्में और संगीतक वीडियो शूटिंग हेतु अनुमति लेना अनिवार्य़ः जिलाधीश

    0
    38
    जिलाधीश शिवदुलार सिंह ढिल्लो।
    • शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा न हों

    • कोविड नियमों की पालना करनी यकीनी होगी

    अमृतसर, 26 जुलाई (पवित्रजोत): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रदेश में अनलौक 2.0 दौरान फिल्मों /संगीतक वीडियोज़ की शूटिंग के लिए हरी झंडी दे दी है, परन्तु इसके लिए आगामी अनुमति लेनी जरूरी है। इसके इलावा शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा करने की सख़्त मनाही होगी और कोविड से सावधानी सबंधी सभी प्रोटोकालों की पालना करनी यकीनी बनाई जाएगी। उक्त जानकारी देते जिलाधीश शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि पंजाब सरकार जहाँ कोविड पर जीत प्राप्त करने की उम्मीद के साथ मिशन फतेह पर काम कर रही है, वहीं आपके कामों-धंधों को भी ज़रूरत अनुसार छूट दी जा रही है, बशर्ते कि उसके साथ वायरस का फैलाव होने का ख़तरा न हो।
    उन्होने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से जारी की हिदायतों अनुसार किसी भी तरह की शूटिंग के लिए आज्ञा लेने के लिए जिलाधीश कार्यालय में आवेदन पत्र देना होगा जिसमें शूटिंग स्थान का विवरण, दिनों की संख्या, आज्ञा का समय आदि लिखना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि इस आवेदन पत्र के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद शूटिंग की आज्ञा दी जाएगी और आज्ञा की कापी आगे जानकारी और जरूरी कार्यवाई के लिए पुलिस कमिश्नर /एस.एस.पी. को भेजी जाएगी।
    उन्होने कहा क शूटिंग स्थान को सैनीटाईज़ किया जायेगा और साबुन और पानी का पूरा प्रबंध होगा। सभी को निरंतर हाथ धोने पड़ेंगे। कैमरो का सामना करने वालों को छोड़ कर बाकी सभी को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबंध करना यकीनी बनाना होगा।

    NO COMMENTS

    LEAVE A REPLY