शोर प्रदूषण, ऊंची आवाज़ में डी जे चलाने और होटल मालिकों को किसी को भी बिना पहचान पत्र कमरा देने पर पाबन्दी

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अमृतसर, 8दिसंबर ( पवित्र जोत  )- कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, जगमोहन सिंह, पी.पी. एस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों के अधीन धार्मिक अदारों के प्रबंधकों की तरफ से और आम पब्लिक की तरफ से किसी किस्म का शोर संगीत और ऊँची आवाज़ करने वाला कोई भी यंत्र न चलाने और विवाहों के मौके निर्धारित आवाज़ से अधिक डी.जे. चलाने का प्रयोग करने और रात 10.00 बजे से प्रातःकाल 06.00 बजे तक मुकम्मल पाबंदी लगाई है।

हुक्मों में यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक अदारों के प्रबंधकों की तरफ से और आम पब्लिक की तरफ से किसी किस्म का शोर संगीत और ऊँची आवाज़ करने वाला कोई भी यंत्र न चलाने, विवाहों के मौके डी.जे. चलाने और त्योहारों के मौके और आतिशबाजी / पटाख़ों का प्रयोग करने के साथ जनतक शान्ति भंग होने और दुर्घटनाएँ होने की संभावना भी अधिक जाती है और इस के साथ सरकारी और ग़ैर सरकारी जायदाद के नुक्सान होने का अंदेशा भी अधिक हो जाता है। इसलिए इस पर पाबंदी लगानी ज़रूरी है। यह हुक्म 5फरवरी 2021तक्क लागू रहेगा।
इसके साथ ही शहर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन इलाकों में पाँच या इस से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने, रोश रैलियाँ, धरना देने, मीटिंगों करने, नारे मारने और प्रदर्शन करन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। जारी हुक्म में कहा है कि उन के ध्यान में आया है कि ज़िला अमृतसर में कुछ राजनैतिक /किसान और ओर जत्थेबंदियाँ ज़िला स्तर पर रोष, धरने रैलियाँ और प्रदर्शन करने की योजनाएँ बना रही हैं और लोगों की भावनायों को उत्तेजित करने की कोशिश कर रही हैं, जिस के साथ सरकारी और ग़ैर -सरकारी संपत्ति /जायदाद का नुक्सान होने और अमन और कानून की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इस लिए अमन और कानून की स्थिति ठीक बनाऐ रखने और लोगों की जान -माल की रक्षा करने के लिए तेज़ी के साथ प्रयास करने की ज़रूरत है। यह हुक्म 4फरवरी 2021तक्क लागू रहेगा। साथ ही कोई भी होटल /सरावें /धर्मशाला/गेस्ट हाऊस मालिक अपनी, इन जगह में किसी व्यक्ति को रिहायश देता है तो उस व्यक्ति का और उस के साथ आए ओर भी साथियों का नाम, पता, थाना आदि सम्बन्धित तसदीकशुद्हा कागज़ात ले कर अपने होटल/ धर्मशाला/ गेस्ट हाऊस के रजिस्टर में लिखा करे। यह हुक्म  4फरवरी 2021तक लागू रहेगा।

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