9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को अपने माता-पिता की लिखती सहमति के बाद कंटोनमेंट जॉन के क्षेत्रों से बाहर स्कूल जाने की आज्ञा

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अमृतसर 20 सितंबर (राजिंदर धानिक) : केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों की पालना करते अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों में पंजाब सरकार ने रविवार को नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को सिर्फ कंटोनमेंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में सवे इच्छा के आधार पर अपने स्कूल जाने की आज्ञा दे दी है।
केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर 2020 को जारी  मियारी संचालन प्रक्रिया (एस ओ पीज़) मुताबिक 21 सितंबर 2020 से विद्यार्थियों को अपने माता-पिता की लिखती सहमति के बाद ही यह इजाजत दी जाएगी। इस संबंधी जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने बताया कि राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय हुनर सिखलाई संस्थाएं औद्योगिक सिखलाई संस्थाएं राष्ट्रीय हुनर विकास निगम या राज्य विकास मिशन या भारत सरकार के अन्य मंत्रालय या राज्य सरकार तहत रजिस्टर्ड थोड़े समय के सिखलाई केंद्रों में हुनर या उद्यमी सिखलाई की आज्ञा देने संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

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