ई रजिस्टर्ड होना होगा अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ रखनी जरूरी: डी.सी.
अमृतसर, 6 जुलाई (पवित्रजोत): कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र पंजाब सरकार की तरफ से प्रदेश में दाखिल होने वाले व्यक्तियों के लिए एडवायज़री जारी की गई है और यह एडवायज़री 7 जुलाई 2020 से लागू होगी।
इस बारे जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि ऐडवायजरी में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई बड़ा या नाबालिग, जो यातायात के किसी भी तरीके भाव सड़क, रेल या हवाई यात्रा जरिए पंजाब आ रहा है और पंजाब में दाख़िल होने पर उसकी डाक्टरी जांच की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को पंजाब के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले नीचे दिए किसी भी ढंग तरीके द्वारा ख़ुद को ई-रजिस्टर करना होगा।
अगर व्यक्ति सड़की यात्रा के द्वारा अपने निजी वाहन पर आ रहा है तो उसको अपने मोबाइल फोन पर कौवा एप डाउनलोड करनी होगी और अपने सहित यात्रा दौरान उसके साथ मौजूद परिवार के प्रत्येक सदस्य को रजिस्टर करना होगा और ई-रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करके अपने वाहन के आगे वाले शीशे पर लगानी होगी। अगर व्यक्ति सार्वजनिक यातायात या रेल /हवाई यात्रा के द्वारा आ रहा है तो उसको मोबाईल पर यह स्लिप अपने पास रखनी होगी या https://cova.punjab.gov.in /registration पोर्टल पर लॉग इन करके यात्रा दौरान अपने साथ मौजूद सभी पारिवारिक सदस्यों समेत ख़ुद की ई-रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उपरोक्त दी प्रक्रिया की पालना करनी होगी।
ढिल्लों ने बताया कि अगर पंजाब आने वाला कोई यात्री उपरोक्त बताए निर्देशों का पालन नहीं करता तो पंजाब में दाखिल होने पर उसको बार्डर, रेल, एयरपोर्ट चैक पोस्ट में पंजाब सरकार की टीम के साथ सहयोग करने के लिए कहा जाएगा जिस की तरफ से डाटा लेने की प्रक्रिया मौके पर ही की जाएगी क्योंकि उक्त प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है इसलिए पंजाब आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उनको ऊपर दी हिदायतों की पालना करने का निवेदन किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अक्सर आने-जाने वाले यात्रियों को छोड़कर पंजाब आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रदेश में दाख़िल होने के बाद 14 दिनों के स्व-एकांतवास में रहना होगा और इस समय दौरान उनको अपनी सेहत की स्थिति बारे कौवा एप पर प्रतिदिन अपडेट करना होगा या 112 पर रोज़ाना काल करनी होगी। अगर वह महसूस करते हैं कि उनमें कोविड-19 लक्षण पैदा हो रहे हैं तो उनको तुरंत 104 पर काल करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिन शंस्थागत एकांतवास और अगले 7 दिन घरेलू एकांतवास में रहना होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति दंडात्मक कार्यवाही के लिए ज़िम्मेदार होगा।