खुली सिगरेट बेचने या पब्लिक प्लेस और सिगरेट पीना भी सजा /जुर्माने योग्य अपराध: सिवल सर्जन डा चरनजीत सिंह

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अमृतसर 1सितम्बर (राजिंदर धानिक): सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह जी की तरफ से आज दफ़्तर सिवल सर्जन में एक स्पैशल टीम का गठन किया गया। जिसमें ज़िला नोडल अफ़सर ऐन.टी.सी.पी. कम डी.डी.ऐच.ओ. डा जगनजोत के नेतृत्व में डिप्टी मास मीडिया अफ़सर अमरदीप सिंह, मैडम सुमन, बलजीत सिंह और अरुण कुमार शामिल थे। इस टीम की तरफ से मौके पर कार्यवाही करते हुआ लारेंस रोड के इलाके में 6 तम्बाकू विक्रेताओं की जांच की गई, जिस दौरान अलग -अलग दुकानदारों के मौके पर चालान काटे गए और ताड़ना की गई । सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह की तरफ से जानकारी दी गई कि भारत सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन घ.श.र.458(ओ) तारीख़ 21 जुलाई 2020 अनुसार यह लाज़िमी किया है कि हरेक तम्बाकू प्रोडकट के पैक्ट के दोनों तरफ़ एक निर्धारित मापदंड अनुसार एक निर्धारित फोटो और उस पर “तम्बाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है,इसको आज ही बंद करो, संपर्क नं: 1800 -11 -2356 लिखा जाना लाज़िमी है।इसके साथ ही फ्रंट और सफ़ेद बैकग्राऊंड और पिछले तरफ़ काले रंग की बैकग्राऊंड होनी ज़रूरी है। इसके इलावा खुली सिगरेट बेचने या पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना भी सजा /जुर्माने योग्य अपराध है।इस लिए यदि कोई भी तम्बाकू विक्रेतें बिना मापदंड वाला तम्बाकू समान बेचता पाया गया या कोटपा एक्ट की उलंघना करता पाया गया, तो उस विरुद्ध धारों 20 के अंतर्गत सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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