अमृतसर 28 जनवरी (राजिंदर धानिक) : लोक अदालत का मुख्य मनोरथ समझौते / राज़ीनामे के द्वारा अदालती मामलों का निपटारा करवाना है जिससे दोनों गुटों का पैसा और समय बच सके। गंभीर किस्म के फ़ौजदारी मामलों को छोड़ कर हर तरह केस लोक अदालत में सुने जाते हैं।
इस सम्बन्धित जानकारी देते सुमित्त मकड़, सचिव, ज़िला कानूनी सेवाओं अथॉरिटी अमृतसर ने बताया कि पंजाब राज्य की सभी अदालतों में हर महीने के आखरी शनिवार को लोक अदालत लगाई जाती है। हर वह व्यक्ति जिस का अदालत में केस लम्बित /चलता है और लोक अदालत के द्वारा फ़ैसला करवाने का इछुक्क है, इस सम्बन्धित दरख़ास्त सम्बन्धित अदालत के जज साहब को पेश कर सकता है।
उन्होंने बताया कि यदि केस अदालत में लम्बित नहीं है तो ऐसे मामलों सम्बन्धित दरख़ास्त सचिव, ज़िला कानूनी सेवाओं अथारटी को दी जा सकती है। मक्कड़ ने बताया कि आम लोगों को इस सम्बन्धित जागरूक करने के लिए गणतंत्र दिवस समय ज़िला कानूनी सेवाओं, अमृतसर की तरफ से लोक अदालत को दर्शाने के लिए एक झांकी पेश की गई थी, जिसका मुख्य मकसद लोग अदालतों बारे लोगों को जानकारी मुहैया करवाना है।