सिंथेटिक डोर की बिक्री, उपयोग और स्टोर करने पर सख्त प्रतिबंध

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अमृतसर,26 अक्टूबर (पवित्र जोत) : : पुलिस ज़िलाधीश -सह-कार्यवाहक मजिस्ट्रेट कमिश्नर अमृतसर जगमोहन सिंह पी.पी.एस. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अमृतसर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों में पतंगबाजी के लिए सिंथेटिक / प्लास्टिक के तारों की बिक्री, स्टोर करने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में आया है की पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तार को कपास के तार के बजाय सिंथेटिक / प्लास्टिक से बनाया गया है। जो बहुत मजबूत, अविनाशी और अटूट है। उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक पतंग उड़ाने के दौरान पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देता है। यहां तक ​​कि साइकिल चालकों और स्कूटर सवारों के गले और कान काटे जाने, उड़ते हुए पक्षियों के फंसने और मरने के भी मामले सामने आए हैं।   यह एक सिंथेटिक / प्लास्टिक स्ट्रिंग है जब पतंग उड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसके उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।  इसलिए इस प्रतिबंध को लगाना आवश्यक है। यह आदेश 24 अप्रैल, 2021 तक सख्ती से लागू किया जाएगा।

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