परीक्षा केन्द्रों के आस आसपास इकठ्ठा होने पर मुकम्मल रोक

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अमृतसर, 24 अक्तूबर 2020 ( राजिंदर धानिक)- कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर जगमोहन सिंह, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन परीक्षा केन्द्रों में दसवीं /बारहवीं की सपलीमैटरी परीक्षा तारीख़ 29 अक्तूबर से 17 नवंबर तक हो रही है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से स्थापित किये गए परीक्षा केन्द्रों में ड्यूटी निभा रहे स्टाफ और पेपर दे रहे बच्चों को छोड़ कर समूह परीक्षा केन्द्रों के आस आसपास 200 मीटर के घेरे में विद्यार्थियों के माता पिता और आम व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर मुकम्मल रोक लगाई जाती है। यह हुक्म परीक्षा के ख़त्म होने तक लागू रहेगा।

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