डिप्टी कमिशनर ने पंजाब राइट टू बिजनस एक्ट 2020 अधीन पहला अपरूवल सर्टिफिकेट किया जारी

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अमृतसर 7जनवरी (पवित्र जोत) : पंजाब सरकार की तरफ से उद्योगों को राहत देने के लिए अनेक उपराले किये जा रहे हैं और इन उपरालों के अंतर्गत ही आज डिप्टी कमिशनर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने पंजाब राइट टू बिजनस एक्ट 2020 अधीन पहला इन -प्रिंसिपल अपरूवल सर्टिफिकेट जारी किया।
इस सम्बन्धित डिप्टी कमिशनर गुरप्रीत सिंह खेहरा की तरफ से एक्ट की विशेषताएं पर रौशनी डालते बताया गया कि यह अपरूवल जारी करने के लिए एक्ट अधीन सम्बन्धित विभागों को समय बद्ध किया गया है और इस एक्ट की विशेषता यह है कि उद्योगपति की तरफ से तीन साल 6महीने तक अपने उद्योग को चलाते हुए सम्बन्धित विभागों से बनतीं अपरूवल भी लेनी हैं। तीन साल छह महीने तक विभाग किसी भी अपरूवल के न होने के कारण कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। उनकी तरफ से बताया गया कि बिजनस फस्ट पोर्टल और बिने पत्र अप्लाई करने के बाद फोकल पुआइंट अंदर उद्योग स्थापित करने के लिए 3दिनों और इंडस्ट्रियल जोन में 15 दिनों में इन -प्रिंसीपल अपरूवल जारी किया जाना है और इस अनुसार ही इकाई को 15 दिनों के में इन -प्रिंसीपल अपरूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। कोई भी उद्यमी जिस ने अपना नया यूनिट स्थापित करना है वह बिजनस फस्ट पोर्टल पर आनलाइन अप्लाई कर सकता है। उनकी तरफ से आगे बताया कि यह उद्योग विभाग का बहुत ही सलाघायोग कदम है और जिले के उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में आ रही मुश्किलों को दूर करने में पंजाब सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है।
इस मौके डिप्टी कमिशनर गुरप्रीत सिंह खेहरा की तरफ से उद्यमी विनोद सचदेवा को इन -प्रिंसीपल अपरूवल जारी की गई जिन की तरफ से मिटा राम पि इंडस्ट्री, गाँव ओठि यां नाम के प्रोजैक्ट के अंतर्गत पलाईवुड्ड के उत्पादन का उद्योग स्थापित किया जाना है। इस मीटिंग में अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर  हिमांशु अग्रवाल, जनरल मैनेजर उद्योग बलविन्दर पाल सिंह, ज़िला मंडी अफ़सर अमनदीप सिंह संधू, ऐम.टी.पी. नरिन्दर शर्मा, डिप्टी डायरैक्टर फैक्टरीज इशु शंगर, पंजाब प्रदूषण बोर्ड से विनोद कुमार के इलावा ओर अधिकारी भी उपस्थित थे।

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