April 17, 2025 8:46 pm

ऐम.ऐस.ऐम.ई. एक्ट -2006 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय फैसिलीटेशन कौंसिल की हुई मीटिंग

अमृतसर 2दिसंबर (पवित्र जोत) : ऐम.ऐस.ऐम.ई. एक्ट -2006 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय फैसिलीटेशन कौंसिल की मीटिंग डिप्टी कमिशनर गुरप्रीत सिंह खेहरा की अध्यक्षता में रोज़गार और कारोबार ब्यूरो में आयोजित की गई।

मीटिंग को संबोधन करते डिप्टी कमिशनर की तरफ से ऐम.ऐस.ऐम.ई. एक्ट 2006 (डिले पेमंट) के अंतर्गत प्राप्त मामलों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इस एक्ट के अंतर्गत प्राप्त 14 मामलों में से 2मामलों में प्रिंसिपल रकम की अदायगी करवाई जा चुकी है और रहते मामलों में कार्यवाही की जा रही है। खेहरा की तरफ से लीगल मैंबर को आदेश दिए गए कि जिन मामलों और कार्यवाही हो रही है उन मामलों का कानूनी पक्ष भी पढ़ लिया जाये। डिप्टी कमिशनर ने जिले के साथ सम्बन्धित उधमियों
/ उद्योगपतियों से अपील की गई कि यदि उनकी तरफ से बेचे गए उत्पाद की अदायगी नहीं हो रही तो वह अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौंसिल की तरफ से पहली स्टेज और दोनों धड़े को आपसी समझौते (Conciliation) के द्वारा मसले को हल करने का यत्न किया जाता है, अगर समझौते के द्वारा निपटारा नहीं होता तो उस उपरांत आगे से सालसी (Arbitration) आरंभ की जाती है। उन्होने कहा कि कौंसिल की तरफ से फ़रमान (decree) जारी होने उपरांत अगर विरोधी डिक्री से सहमत नहीं है तो वह दावा रकम (Decree) का 75% पैसा सिवल कोर्ट में जमा करवाने उपरांत ही केस लड़ सकती है। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जिले के साथ सम्बन्धित किसी उद्यमी को ऐसी मुश्किल आती है तो फैसिलीटेशन कौंसिल को एपलीकेशन दी जा सकती है।

मीटिंग में बलविन्दरपाल सिंह, जनरल मैनेजर, ज़िला उद्योग केंद्र, (मैंबर सचिव), रंजन अग्रवाल, मैंबर,  करनपुरी एडवोकेट, लीगल मैंबर उपस्थित थे।

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