अमृतसर, 11 जून (पवित्रजोत): कार्यकारी मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर पुलिस, अमृतसर जगमोहन सिंह ने फौजदारी जाबता संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन विवाहों के मौके पर निर्धारित आवाज से अधिक डी.जे. चलाने पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है विवाहों के मौके डी.जे. चलाने और त्यौहारों के मौके और आतिशबाजी / पटाखों का प्रयोग करने के साथ सार्वजनिक शांति भंग होने और दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है और इसके साथ सरकारी और गैर सरकारी जायदाद के नुक्सान होने का अंदेशा भी बढ जाता है। इसलिए यह प्रतिबंध लगाना जरूरी है। यह आदेश 8 अगस्त 2020 तक लागू रहेंगे।